
मैनपुरी (सूवि)जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी महेन्द्र प्रताप सिंह ने जनपद के दिव्यांगजनों को सूचित किया है कि कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराये जाने हेतु नियमावली-2020 के द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे, पात्रता हेतु मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेबल पाल्सी, हीमोफीलिया आदि से ग्रसित हो, दिव्यांगजनों की दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा स्वस्थ्य हो, दोनो हाथ स्वस्थ हो, आयु 16 वर्ष से अधिक हो, उ.प्र. के मूल निवासी हो, दिव्यांगजनों की वार्षिक आय रू. 1,80,000 से अधिक न हो, दिव्यांगजन की दिव्यांगजन की दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो, एक दिव्यांगता प्रदर्शित हुई फोटो, आधार कार्ड, जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र के साथ विभागीय बेवसाइट ीूकण्नचीुण्पद पर आवेदन ऑनलाईन कर हार्डकॉपी एक सप्ताह के अंदर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय विकास भवन में समस्त संलग्नकों सहित उपलब्ध करायें। उन्होने बताया कि योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजन को पूरे जीवनकाल में केवल एक ही बार लाभान्वित किया जायेगा, ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें भारत सरकार, स्थानीय निकाय, सांसद, विधायक निधि या किसी अन्य सरकारी सोत्रों से मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल से पूर्व में लाभान्वित किया गया है वह दिव्यांगजन इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे, कार्यालय प्राप्त आवेदन पत्रों को नियमावली में उल्लिखित पात्रता के अनुसार उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्रथम आवक-प्रथम पावक के सिद्धांत के आधार पर नियमानुसार लाभान्वित किया जायेगा।



