मैनपुरी(सुवि)जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह के सम्मुख जब ग्राम पंचायत लेखराजपुर के ग्राम प्रधान शिवम यादव ने अपने शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि उ.प्र. राजस्व संहिता-2006 की धारा-80 के तहत गाटा संख्या-325 मिन जुमला नंबर महेश चंद्र के नाम अभिलेखों में बंजर भूमि के रूप में अंकित है, गाटा संख्या-333 नवीन परती के रूप में अंकित है लेकिन महेश चंद ने तहसील कर्मियों से साँट-गाँठ कर सरकारी भूमि को बिना संरक्षित किए, गाटा संख्या-325, 333 की भूमि को राजस्व संहिता-2006 की धारा-80 के तहत नियम विरुद्ध तरीके से आबादी घोषित करा ली गई है, उक्त भूमि सड़क के किनारे बेशकीमती भूमि है, भू-माफिया कैनरा बैंक मैनपुरी से लोन लेकर उक्त भूमि पर कोल्ड स्टोर लगाना चाहता है, शिकायतकर्ता ने प्रकरण की जांच कर नियम विरूद्ध की गई आबादी घोषित को निरस्त कराकर ग्रामसभा की भूमि को संरक्षित किए जाने की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने स्वयं मौके पर जाकर अभिलेखों की जांच कर यथा स्थिति का अवलोकन करते हुए निर्देशित किया कि धारा-30 (2) अंश निर्धारण के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी दशा में कहीं भी अनाधिकृत कब्जा न रहे, क्षेत्रीय लेखपाल अपने-अपने क्षेत्र की सार्वजनिक भूमि की निरंतर निगरानी करें, तालाब, चकरोड़, मरघट, खाद के गढ्ढे सहित अन्य सरकारी भूमि सुरक्षित रहे।

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आज जिलाधिकारी ने टी.ई.पी. नगर निकट स्टेडियम आगरा बाईपास रोड नि. सत्यवीर सिंह द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर बैनामा सुधा भूमि पर जबरिया कब्जा करने व जान से मारने की धमकी की शिकायत का भी मौके पर जाकर जायजा लिया, शिकायतकर्ता ने आई.जी.आर.एस. पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी कि प्रार्थी वर्तमान में आर्मी में सेवारत् है, प्रार्थी ने मौजा औड़ेन्य पड़रिया में दो किता प्लॉट कुल क्षेत्रफल 1120 वर्गफीट बैनामा से खरीदी थी, बैनामा वाले रकवे में से कुछ भाग में मकान बना लिया है तथा कुछ भाग मकान के पीछे खाली पड़ा हुआ है, जिस पर पड़ोसी प्रवेश कुमार के द्वारा दबंगई, गुंडई के बल पर मिट्टी डालकर और गेट लगाकर अवैध कब्जा किया गया है और अभद्र भाषा का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दे रहा है, शिकायतकर्ता ने भूमि की पैमाइश कराये जाने, प्रार्थी के परिजनों को सुरक्षा प्रदान किये जाने मांग की, स्थलीय निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय लेखपाल को निर्देशित करते हुए कहा कि दोनों पक्षों की मौजूदगी मंे भूमि की पैमाइश करायें, दोनों पक्ष आपस में वार्ता कर समस्या का निदान करें, क्योंकि भूमि बैनामा से क्रय की गई है, इसलिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर भूमि पर कब्जा प्राप्त करें। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कहा कि बैनामा के समय क्रेता पूरी तरह जानकारी कर लें की भूमि पर विक्रेता काबिज है या नहीं, बैनामा होने के तत्काल बाद क्रेता भूमि पर कब्जा लें, विवादित भूमि क्रय करने से बचें।

इस दौरान उप जिलाधिकारी सदर, भोगांव, अभिषेक कुमार, संध्या शर्मा, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल के अलावा अनिल सक्सेना, अनुज कुमार आदि उपस्थित रहे।

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