मैनपुरी(सुवि)जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह के निर्देशन में संचालित मिशन शक्ति-5.0 के अंतर्गत कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिला प्रोबेशन अधिकारी राजनाथ राम ने बाल विवाह पर शपथ दिलाते हुए कहा कि बाल विवाह संगीन अपराध है, समाज में फैली इस कुरीति पर पूरी तरह बिराम लग चुका है लेकिन अभी कुछ घटनाएं घटित होने की संभावना बनी रहती है, हम सबको सजग होकर बाल विवाह को रोकना होगा। बाल संरक्षण अधिकारी अल्का मिश्रा ने ’’बाल विवाह को न-शिक्षा को हां’’ विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 को कानून के रूप में लागू किया है, जिसकी अवहेलना करने पर रू. 01 लाख जुर्माना अथवा 02 साल तक की कैद की सजा अथवा दोनों का प्राविधान किया गया है। उन्होंने कहा कि शासन ने लड़के के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष रखी है, अगर इसमें से किसी की भी उम्र कम पाई जाती है तो यह विवाह कानूनी रूप से अमान्य होगा। उन्होने महिला उत्पीड़न, चाइल्ड हेल्पलाइन सहित शासन स्तर से महिलाओं, बालिकाओं, बच्चों की सहायतार्थ संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबर एवं संचालित योजनाओं की जानकारी दी।

मिशन शक्ति पर आधारित वूमेन एंपावरमेंट पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा मोहक प्रस्तुति दी गयी, छात्रा शिखा एवं रिया ने महिला सशक्तीकरण पर विचार व्यक्त किये वहीं अल्बीना ने सोलो परफॉर्मेंस प्रस्तुत की। इस अवसर पर जिला प्रोबेशन कार्यालय के कर्मचारी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राएं, शिक्षिकाएं आदि उपस्थित रहीं।



