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मैनपुरी(सूवि)जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ आयोेजित बैठक में कहा कि सभी राजनैतिक दल विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु निर्धारित आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें, कोई दल, अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक, भाषाओं, समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीर हो सकते हैं या परस्पर नफ़रत, तनाव पैदा हो यदि राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए तो यह उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, गत रिकॉर्ड, कार्य तक ही सीमित रखी जाएगी, दलों, अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से असंबद्ध निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा, असत्यापित आरोपों, मिथ्या कथन के आधार पर अन्य दलों, उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचना होगा, मत प्राप्त करने के लिए जाति, संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी, किसी भी धार्मिक स्थलों को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, सभी दल, अभ्यर्थी ऐसी सभी गतिविधियों से ईमानदारी से परहेज करेंगे, जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण एवं अपराध हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी किसी भी दशा में किसी सरकारी भूमि पर प्रचार सामिग्री नहीं लगायेगा, किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा, बैनर लगाने नारा लिखने की अनुमति नहीं देगा, मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदाताओं को प्रतिरूपण, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के अंतर्गत प्रचार करना आदि भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में रखा गया है, सभी राजनैतिक दल इस पर ध्यान दें। उन्होने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 15 जनवरी तक रैली, सभाओं, जुलूस आदि पर पूरी तरह रोक लगायी है, सभी राजनैतिक दल उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। उन्होने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को बैंक में अलग से खाता खोलना होगा, उसी से निर्वाचन सम्बन्धी व्यय के भुगतान करने होंगे, विभिन्न प्रकार के आयोजनों हेतु कुर्सी, साउण्ड, हैलीपैड, हल्के, भारी वाहन, चाय, समोसा आदि की दर वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बाजार के आधार पर निर्धारित की हैं, सम्बन्धित राजनैतिक दल, प्रत्याशी उक्त दरों के आधार पर निर्वाचन व्यय करें, निर्धारित दर अथवा दल, प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत की गयी दरों में जो अधिक होगी वही अनुमन्य मानी जायेगी।
श्री सिंह ने बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु निर्वाचन आयोग ने नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतदान, मतगणना प्रक्रिया तक काफी बदलाव किए हैं, इस निर्वाचन में प्रत्याशियों हेतु ऑनलाइन नामांकन पत्र उपलब्ध रहेगा, ऑनलाइन नामांकन पत्र भरकर पिं्रट निकालकर रिटर्निंग अधिकारी के यहां जमा करने की सुविधा रहेगी, जमानती राशि भी ऑनलाइन जमा की जा सकेगी, नामांकन करते समय प्रत्याशी के साथ सिर्फ 02 अन्य व्यक्तियों को नामांकन कक्ष तक जाने की अनुमति होगी, नामांकन के दौरान सिर्फ 02 वाहन ही प्रयोग किये जा सकेंगे। उन्होने बताया कि 10 हजार रू. से अधिक का लेन-देन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से ही किया जा सकेगा, 10 हजार रू. से अधिक की धनराशि का लेन-देन नकद रूप से करने पर प्रतिबन्ध रहेगा, विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिव्यांग मतदाताओं, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को पोस्टल वैलेट देने की व्यवस्था की गयी है।



