मैनपुरी(सूवि)जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने अत्याचारों से उत्पीड़ित अनु.जाति,जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता स्वीकृत, वितरित प्रकरण की समीक्षा के दौरान कहा कि अनु.जाति, जनजाति अत्याचार उत्पीडन योजनान्तर्गत अनु.जाति, अनु.जन जाति के व्यक्तियो को किसी अन्य जाति के व्यक्तियो के द्वारा उत्पीडित किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 एवं अनु.जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की सुसंगत धाराओ के सापेक्ष उत्पीडित व्यक्तियो को पुर्नवास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
उन्होने बताया कि योजना के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर 21 तक हत्या के कुल 03 प्रकरण में रू. 20 लाख 62 हजार 500, बलात्कार के 01 प्रकरण में रू. 03 लाख 75 हजार एवं मारपीट, गाली गलौज इत्यादि के 77 प्रकरण में रू. 97 लाख 50 हजार इस प्रकार कुल 81 प्रकरण में 121 पीडित व्यक्तियो को रू. 01 करोड़, 21 लाख 87 हजार 500 की धनराशि उनके खातों में भेजी जा चुकी है। उन्होने बताया कि हत्या के 01 प्रकरण में रू. 04 लाख 12 हजार 500, मारपीट, गाली गलौज इत्यादि के 11 अन्य प्रकरण में 14 लाख 25 हजार की धनराशि समिति की बैठक में अनुमोदित की गयी, जिसे जल्द ही पीड़ित के खातों में भेजा जायेगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी डा. इन्द्रा सिंह सहित समिति के सदस्य आदि उपस्थित रहे।