मैनपुरी(सूवि) 07 दिसम्बर, 2021-जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले वैवाहिक कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ आयोजित कराने के निर्देश खंड विकास अधिकारियों, अधिशासी अधिकारी नगर निकाय, उप जिलाधिकारियों को देते हुए कहा कि उक्त दिवस पर खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के शादी हेतु पंजीकृत जोड़ों को कार्यक्रम स्थल पर लाना सुनिश्चित करें, वर-वधु के साथ आने वाले 05-05 व्यक्तियों की सूची तत्काल तैयार की जाए, सभी जोड़ों के नंबर संबंधित खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी के पास उपलब्ध रहें, उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहकर अपने-अपने क्षेत्र के जोड़ों का वैवाहिक कार्यक्रम अपनी देखरेख में संपन्न कराएं, कार्यक्रम स्थल पर सभी से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत अब तक जो भी आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, सभी आवेदन पत्रों के साथ शपथ पत्र अवश्य लिया जाए, वर-वधू के आयु के सत्यापन हेतु शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि में से कोई एक दस्तावेज साक्ष्य के रूप में अवश्य लगवाया जाए।
श्री सिंह ने कहा कि सामूहिक विवाह योजना का का लाभ पाने के लिए अब तक प्राप्त आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जाये यदि अभी तक किसी खंड विकास अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र वाले वर-वधु से सम्पर्क कर सत्यापन का कार्य नहीं किया गया है, या उनसे शपथ पत्र नहीं लिया गया है तो कल 11 बजे तक यह कार्य पूर्ण कर लें और कल ही सूची, आवेदन पत्र सत्यापित कर जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायी जाये, वधु को उपहार स्वरूप दिये जाने वाली सामिग्री की गुणवत्ता की जांच कमेटी गठित कर करायी जाये, आयोजन से पूर्व सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल की जायें। उन्होने कहा कि योजना का लाभ पात्र, गरीब परिवार की कन्या को मिले, सुनिश्चित किया जाए यदि कहीं अपात्र को योजना में लाभान्वित किया गया तो संबंधित की जवाबदेही तय कर दंडात्मक कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में संबंधित उप जिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित खंड विकास अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच, पात्र को लाभान्वित कराने के लिए जिम्मेदार होंगे, पात्रता का चयन पूरी सावधानी से किया जाए, भौतिक सत्यापन के समय वर-वधु की आयु, आय के प्रमाण पत्र की जांच गहनता से की जाए, कन्या की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं वर की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
जिलाधिकारी ने जानकारी करने पर पाया कि अब तक विकास खंड स्तर पर 337 एवं नगर निकाय स्तर पर 38 कुल 371 वैध आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं, जिनकी जांच, सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है, विकास खंड मैनपुरी में 39, विकास खंड कुरावली में 23, विकास खंड सुल्तानगंज में 43, विकास खंड घिरोर में 40, विकास खंड किशनी में 60, विकास खंड जागीर में 24, विकास खंड करहल में 47, विकास खंड बरनाहल में 31 एवं विकास खंड बेवर में 45 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं, जिनका भौतिक सत्यापन खंड विकास अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है। नगर पालिका परिषद मैनपुरी में 06, नगर पंचायत कुरावली में 04, नगर पंचायत भोगांव में 07, नगर पंचायत घिरोर में 08, नगर पंचायत बेवर में 12, नगर पंचायत ज्योति खुड़िया में 06, नगर पंचायत करहल में 07, नगर पंचायत किशनी में 03 एवं नगर पंचायत कुसमरा में 01 आवेदन पत्र सामूहिक विवाह हेतु प्राप्त हुआ है। उन्होने अधिशाषी अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों से कहा कि प्राप्त आवेदन पत्रों पर वर-वधु पक्ष की वार्षिक आय, आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की स्वयं गहनता से जांच कर लें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी राम जी मिश्र, अपर जिलाधिकारी न्यायिक गणेश सिंह, परियोजना निदेशक डीआरडीए के.के. सिंह, उप जिलाधिकारी सदर, करहल, किशनी, घिरोर, कुरावली, वीरेन्द्र कुमार मित्तल, राम नारायण, जय प्रकाश, मान सिंह पुण्डीर, नरेन्द्र सिंह यादव समस्त तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर निकाय, जिला समाज कल्याण अधिकारी डा. इन्द्रा सिंह आदि उपस्थित रहे।