मैनपुरी(सुवि)जिला मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में होली का त्यौहार दि. 02 मार्च को होलिका दहन, दि. 04 मार्च को होली का रंग खेला जायेगा, इस पर्व पर हिन्दू समुदाय के लोगों के द्वारा एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाते है तथा विभिन्न स्थानों पर होलिका दहन होता है साथ ही इस पर्व पर कुछ व्यक्तियों, समूहों द्वारा होलिका के जुलुस, फॉग निकाले जाते है, होली के पर्व को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से कहा है कि अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित व्यवस्थाएं पूर्ण करायंे। उन्होने उप जिला मजिस्ट्रेट से कहा कि अपने-अपने क्षेत्र की स्थिति का आंकलन पूर्व से ही कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर लें तथा किसी प्रकार की समस्या के प्रथम चिन्ह दृष्टिगोचर होने के स्तर पर ही निराकरण करा लें ताकि त्यौहार मनाये जाते समय किसी प्रकार के विवाद की आशंका न रहे, शान्ति समिति की बैठकें कर ली जायें, संवेदनशील व अति संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती जाये, थानों के त्यौहार रजिस्टर का अवलोकन कर वर्तमान में उभर कर सामने आने वाले ऐसे बिन्दु जिनका समाधान समय से न करने के कारण विवाद हो सकता है, को समय से देखकर समीक्षा कर लें और उनके समाधान के लिए अपनी रणनीति तत्त्काल बना लें। उन्होने कहा कि शासन की सामान्य नीति है कि त्यौहारों के मनाये जाते समय कोई नवीन प्रथा न अपनाई जाये यदि इस सम्बन्ध में कोई इस प्रकार का विवाद चल रहा हो तो उसे हल करने के लिए पूरा प्रयास किया जाये तथा इस पर विशेष बल दिया जाये, आपराधिक व असामाजिक तत्वों, निहित स्वार्थ तथा साम्प्रदायिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जाये, ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार कर ली जाये ताकि समय पड़ने पर उनके विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जा सके। उन्होने कहा कि साम्प्रदायिक सौहार्द को सुदृढ़ करने की दिशा में विशेष रूप से प्रयास किया जाये और प्रयासों में सभी समुदाय के सम्भ्रान्त नागरिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित कर पूर्ण सहयोग, शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु विचार किया जाये, शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु विवेकानुसार यथोचित कार्यवाही की जाये, महत्वपूर्ण सूचनायें संकलित किये जाने में अभिसूचना इकाई के साथ-साथ अन्य माध्यमों का भी उपयोग किया जाये।
श्री सिंह ने अधिशाषी अधिकारी नगर निकाय, अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया है कि अपने-अपने नगरीय क्षेत्रों की नालियों एवं सड़कों की विशेष सफाई व्यवस्था के साथ-साथ पानी की निर्बाध आपूर्ति करना सुनिश्चित करें, जिन वार्डों, मुहल्लों में पानी की लाइन नहीं है वहाँ पानी की आपूर्ति टैंकरों द्वारा सुनिश्चित की जाये साथ ही निराश्रित, आबारा पशुओं के स्वच्छन्द, विचरण पर प्रभावी रोक लगाने के पर्याप्त इंतजाम किये जायें। उन्होने कहा कि उप जिला मजिस्ट्रेट, जिला पंचायत राज अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के सहयोग से नगरीय क्षेत्रों एवं प्रमुख स्थानों पर विशेष सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करायें, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियन्ता उ.प्र. पावर कॉरपोरेशन होली के पर्व पर नगर एवं कस्बों में अवाधित वि़द्युत आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें। उन्होने जिला पूर्ति अधिकारी को आदेशित करते हुये कहा कि होली के पर्व से पूर्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खा़द्यानों का वितरण समय से सुनिश्चित करायें। उन्होने मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्साधीक्षक से कहा है कि होली के त्यौहार पर कुछ शरारती, असामाजिक तत्व अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए साम्प्रदायों, वर्गों एवं जन-सामान्य के मध्यम वैमनस्य, द्वेष व दुर्भावना का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए जिला चिकित्सालय पुरूष-महिला के साथ प्रत्येक सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जीवन रक्षक दवाओं के साथ-साथ केमिकल रंगों से प्रभावित लोगों के उपचारार्थ प्रयोग मंे आने वाली सभी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टॉफ की त्यौहार के दौरान 24 घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करायें।
जिलाधिकारी ने उप जिला मजिस्ट्रेट से कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों में सभी व्यवस्थाओं को निर्धारित कार्यक्रम से पूर्व देख लेंगे तथा कार्यक्रम स्थलों व संवेदनशील स्थलों पर स्वंय भ्रमण करते हुये वहाँ पर सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुचारू रूप से कराते हुये किसी नई परम्परा आदि का प्रारम्भ नहीं होने देगें, होली के संबंध में कोई अप्रिय घटना, विवाद यदि संज्ञान में आये तो तैनात मजिस्ट्रेट सूझ-बूझ एवं पूर्ण विवेक से उसका निस्तारण करायें, इस अवसर पर यदि कोई विशेष तथ्य प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित मजिस्ट्रेट तत्काल निकटतम थाना से बायरलैस अथवा मोबाइल के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी, पुलिस अधीक्षक को सूचित करें, इस अवधि में कोई भी अधिकारी मेरी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। उन्होने कहा कि तहसील क्षेत्रान्तर्गत समस्त कार्यों एवं व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालन करने के साथ-साथ पर्याप्त सतर्कता, सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी पूर्ण उत्तरदायी व ओबर ऑल इंचार्ज होगें, खण्ड विकास अधिकारी अपने-अपने विकास खण्ड क्षेत्रान्तर्गत निरन्तर भ्रमणशील रहकर शान्ति व्यवस्था बनाये रखेंगे, मुख्य विकास अधिकारी उक्त व्यवस्था हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है, सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना अधोहस्ताक्षरी, पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी पुलिस नियंत्रण कक्ष के मो.नं. 945417439 पर तत्काल सूचित करेगें तथा महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना जिला नियन्त्रण कक्ष को भिजवाना सुनिश्चित करेगें।



