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मैनपुरी 26 मई, 2022- अपर जिलाधिकारी राम जी मिश्र ने जिला सड़क सुरक्षा समिति, जिला विद्यालय यान समिति की बैठक में कहा कि विद्यालयों में गठित विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति विद्यालय के छात्र-छात्राओं को लाने हेतु संचालित वाहनों का पूरा विवरण रखे, कोई भी वाहन विद्यालय से अनुबंध किए बिना छात्रों को न ले जायें। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालय अपने-अपने संचालित वाहनों में निर्देशों के अनुसार मानक पूर्ण कराएं, वाहनों के दोनों साइडों में विद्यालय का नाम, वाहन के पीछे महत्वपूर्ण नंबर लिखवायें, प्रत्येक वाहन में अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, बसों में ऐसी व्यवस्था की जाये कि कोई भी छात्र खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर न निकाल सके। उन्होंने कहा कि किसी भी विद्यालय वाहन में प्रेशर हॉर्न, मल्टी हॉर्न नहीं लग सकेंगे, विद्यालय वाहनों की अधिकतम गति सीमा 40 किमी. निर्धारित की गई है, सभी विद्यालय वाहनों में स्पीड गवर्नेंस लगाना अनिवार्य होगा।
श्री मिश्र ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से कहा है कि कौन सा वाहन किस रूट पर संचालित है, वाहन में कितने बच्चे हैं, वाहन के ड्राइवर, परिचालक कौन है, संपूर्ण विवरण विद्यालय यान समिति अपने पास उपलब्ध रखें, विद्यालय यान समिति को विद्यालय से सम्बद्ध वाहनों के दस्तावेज, पंजीकरण, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अद्यावधिक रखे, वर्ष में एक बार विद्यालयों में वाहन चालकों का स्वास्थ्य, नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन करना होगा, प्रत्येक ड्राइवर का पुलिस सत्यापन कराना होगा। उन्होंने बैठक में उपस्थित विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों से कहा कि सभी छात्रों, चालकों, परिचालकों, स्टाफ के पास परिचय पत्र उपलब्ध रहे, ऐसा कोई वाहन बच्चों को लाने-ले जाने में प्रयोग न करें जो मानक पूरे न कर रहा हो।
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और उसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, शासन स्तर से भी सड़क दुर्घटना में असमय मृत्यु की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। उन्होने कहा कि यातायात नियमों की अनदेखी, दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग न करने, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट-बेल्ट का प्रयोग न करने, शराब पीकर वाहन चलाने के कारण बड़ी संख्या में लोग सड़क हादसों के शिकार होने के फलस्वरूप असमय मृत्यु के कारण परिवार के साथ-साथ समाज, देश, प्रदेश, को भारी क्षति पहुंचती है। उन्होेने अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण से कहा कि वे मुख्य मार्ग पर स्थित विद्यालयो के पास साइन बोर्ड लगवायें, ब्लैक होल चिन्हित किये जायें और वहां सभी व्यवस्थाएं दुरूस्त की जायें। उन्होने कार्यक्र्रम में उपस्थित छात्र-छात्राओं से कहा कि जरा सी लापरवाही में अपना जीवन खतरे में न डालें, यातायात नियमों की अनदेखी करने, वाहन चलाते समय मोबाइल, ईयर फोन का प्रयोग करने, स्पीड पर ध्यान न देने के कारण तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होने कहा कि छात्र जीवन में अपना लक्ष्य तय कर उसे प्राप्त करने की कोशिश करें, लक्ष्य प्राप्त करने के उपरांत अपने संसाधन जुटाकर वयस्क होने पर अपने शौक पूरे करें, वैध ड्राइविंग लाइसेंस होने पर ही वाहन का प्रयोग करें, वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन अवश्य करें।
सुदिति ग्लोबल एकेडेमी के प्रबन्ध निदेशक डा. राम मोहन ने कहा कि विद्यालय वाहनों के चालक-परिचालक के चरित्र प्रमाण-पत्र, सत्यापन का कार्य समय से न होने के कारण असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, वाहन निष्प्रयोज्य होने के बाद भी उनका पंजीकरण निरस्त नहीं हो पा रहा है, जिस पर अपर जिलाधिकारी ने तत्काल कार्यवाही कर समय से सत्यापन की कार्यवाही कराये जाने हेतु अश्वस्त किया। बैठक में क्षेत्राधिकारी नगर विजय पाल सिंह , जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार वर्मा, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण रविदत्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कमल सिंह सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य आदि उपस्थित रहे, बैठक का संचालन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद ने किया।