मैनपुरी(सुवि)जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व एवं मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु के र्निर्देशन में महिला कल्याण विभाग के तत्वाधान में संचालित मिशन शक्ति के विशेष अभियान फेज-5.0 के तहत 21 नवम्बर से बाल विवाह अभियान के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रमों के माध्यम से बाल विवाह तथा बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता फैलाना तथा आवश्यकता अनुसार रेस्क्यू की कार्यवाही संचालित है, इसी क्रम में आज ऑपरेशन मुक्ति’ का आयोजन अमन इंटरनेशनल स्कूल में अपर जिलाधिकारी न्यायिक ज्ञानेश्वर प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया। उन्होने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया, यह एक महत्वपूर्ण कानून है इस अधिनियम के तहत बाल विवाह को अवैध घोषित किया गया है, इसके लिए सजा का प्राविधान भी है, बाल विवाह करने वाले व्यक्ति को 02 साल की सजा तथा रू. 01 लाख का जुर्माना या दोनों भी हो सकता है।

बाल संरक्षण अधिकारी अल्का मिश्रा ने कहा कि बाल विवाह गंभीर समस्या है जो हमारे समाज को प्रभावित करती है, यह बच्चों के अधिकारों का हनन है और यह बच्चों के भविष्य को बर्बाद करती है, बाल विवाह के कारण बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जाता है, उनके स्वास्थ्य समस्या बढ़ जाती हैं और वह अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, हमें समस्याओं का समाधान निकालना होगा, इसके लिए हम सबको मिलकर बाल विवाह के खिलाफ लड़ना होगा, बाल विवाह को रोकने के लिए हम अपने परिवार, समाज के साथ मिलकर प्रयास करें, बाल विवाह नहीं बल्कि शिक्षा को हॉ कहें। उन्होने हेल्पलाइन नंबर, महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।

बच्चों द्वारा बाल विवाह के विषय पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने वाले बच्चों को अतिथियों द्वारा मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अमन इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक नितिन चौहान, प्रधानाचार्य गौरव अग्रवाल, शिक्षक-शिक्षिकाएं, छात्र आदि उपस्थित रहे।

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