मैनपुरी 10 मई, 2022- जिला समाज कल्याण अधिकारी डा. इन्द्रा सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले जरूरतमंद, निराश्रित, निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में वृहद आयोजन, मेगा ईवेंट के रूप में दिनांक 27 मई एवं 10 जून को शुभ मुर्हूत में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा, पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति सामूहिक विवाह हेतु आवेदन किये जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में आवेदन किये जाने हेतु पात्रता के लिए वर व कन्या की उम्र क्रमशः 21 व 18 वर्ष होनी चाहिये, निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वंय दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जायेगी, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा (कानूनी रूप से) पुनर्विवाह को वरीयता दी जायेगी, आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। उन्होने बताया कि सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाली कन्याओं एवं विवाह करने वाले लडको (वर) को संयुक्त रूप से पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप पर समस्त संलग्नको सहित आफलाईन आवेदन पत्र पूर्ण कर सम्बन्धित विकासखण्ड, नगर निकाय में जमा करना होगा, सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाले जोडो को वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रति जोडा रू. 6000 एवं वर-वधू को दी जाने वाली सामग्री हेतु रू. 10000 तथा कन्या के खाते में रू. 35000 दिये जाने का प्राविधान है। उन्होने जनपद के नागरिको को सूचित किया है कि पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति सम्बन्धित विकासखण्ड, नगर निकाय में अपना आवेदन पत्र जमा कराना सुनिश्चित करे।

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