मैनपुरी(सुवि)जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने जन-समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संचालित ’’मिशन समाधान’’ के अंतर्गत तहसील सदर के ग्राम करीमगंज नि. रामलड़ैते के भूमि विवाद से संबंधित प्रकरण का स्थलीय निरीक्षण करते हुए राजस्व कर्मियों, पुलिस अधिकारियों से भूमि के अभिलेखीय नक्शे, खतौनी तथा वास्तविक धरातलीय स्थिति की समीक्षा की, स्थल पर जानकारी के दौरान संज्ञान में आया कि शिकायतकर्ता की स्व. माता के नाम बैनामा-शुदा भूमि गाटा संख्या 3621, रकबा 0.971 हे. लगभग 06 बीघा तथा गाटा संख्या 3626, रकबा 0.525 हे. लगभग 04 बीघा कुल रकबा लगभग 10 बीघा भूमि की स्वामी थीं, जिसमें से 1/4 भाग पैतृक हिस्सा शिकायतकर्ता का है जबकि उसका भाई संपूर्ण 10 बीघा पर अकेले ही काबिज होकर खेती कर रहा हैं, शिकायतकर्ता को 1/4 हिस्से पर काबिज नहीं होने दे रहा हैं, हिस्सा मांगने पर धमकी देता है, वर्तमान में उक्त दोनों गाटों में से एक पर धान की फसल खड़ी हुई है, जिस पर उन्होंने व्यावहारिक, विधिक समाधान निकालते हुए राजस्व, पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के माध्यम से फरियादी के 1/4 हिस्से के खेत का विधिवत सीमांकन, मौके पर स्पष्ट चिन्हांकन व निशानदेही करायी, सीमांकन की संपूर्ण कार्यवाही को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करायी गयी ताकि भविष्य में कोई भी पक्ष अपनी बात से न मुकर सके।

श्री त्रिपाठी ने तहसीलदार सदर को निर्देशित किया कि वर्तमान में खड़ी धान की फसल कटने के उपरान्त तत्काल पुलिस बल की मौजूदगी में शिकायतकर्ता के हिस्से की जुताई कराकर उसे मौके पर कब्जा दिलाया जाए साथ ही उन्होंने विपक्षी पक्ष से लिखित आख्या लेने के भी निर्देश दिए कि फसल कटने के उपरांत वह उस हिस्से पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होने कहा कि कसी भी गरीब, कमजोर व्यक्ति के हक पर डाका डालने, दबंगई के बल पर अवैध कब्जा करने की प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यदि कोई भी व्यक्ति प्रशासनिक निर्देशों की अवहेलना करेगा या शांति भंग करने की चेष्टा करता है तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस दौरान तहसीलदार सदर प्रकाश चौधरी, सौम्यवर्धन आदि उपस्थित रहे।



