ज्यादा से ज्यादा तरल पेय पदार्थ का सेवन करें, स्वास्थ्य का ध्यान रख कार्य करें, लापरवाही न बरतें-नेहा बंधु।
मैनपुरी(सूवि) प्रभारी अधिकारी कार्मिक, मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-24 की मतगणना को सम्पन्न कराने के लिए तैनात कार्मिकों के द्वितीय प्रशिक्षण को सम्बोधित करते हुये कहा कि आप सबके सामने निर्वाचन की अंतिम प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं त्रुटिरहित सम्पन्न कराने की जिम्मेदारी है, आप सब इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, कन्ट्रोल यूनिट से परिणाम नोट करते समय सावधानी बरतें, प्राप्त मतों के अंकन में गलती से भी गलती न हो, सभी गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि परिणाम बटन दबाकर वोटों की गिनती का डिस्प्ले देख इसे फॉर्म 17-सी के भाग-प्प् में सावधानी से अंकित करें साथ ही मौजूद गणना एजेंट को भी दिखाएं, मतगणना सम्बन्धी उपलब्ध कराये गये प्रारूप के समस्त कॉलम स्पष्ट शब्दों में साफ-साफ भरे जाऐं, प्रत्येक गणना शीट पर गणना सुपरवाइजर के स्पष्ट हस्ताक्षर अनिवार्य हैं इसलिए सभी गणना सुपरवाइजर इसका विशेष ध्यान रखें, मतगणना समाप्ति के उपरांत मतगणना कार्मिक सहायक रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही गणना परिसर छोड़ें।
प्रभारी अधिकारी कार्मिक ने कहा कि सभी गणना कर्मी संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेंगे, गणना प्रारंभ होने के पश्चात कोई भी गणना कर्मी, गणना अभिकर्ता गणना पंडाल से बाहर नहीं जा सकेगा, विशेष परिस्थितियों में सहायक रिटर्निग अधिकारी से अनुमति लेने के उपरांत गणना पंडाल से बाहर जा सकेंगे। उन्होंने गणना पर्यवेक्षकों से कहा कि टेबल पर कंट्रोल यूनिट पहुंचने पर तत्काल नंबर का मिलान करें यदि उपलब्ध कराए गए टेबल वार मूवमेंट प्लान में उपलब्ध कंट्रोल यूनिट संख्या से भिन्न यदि किसी दूसरे नंबर की टेबल की कंट्रोल यूनिट पहुंचें तो तत्काल सहायक रिटर्निंग अधिकारी के संज्ञान में लायें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चक्र की गणना के उपरांत प्रेक्षक द्वारा 02 कंट्रोल यूनिट का रेंडमतौर पर चयन कर गणना का क्रॉस सत्यापन किया जाएगा, मतगणना के पश्चात लाटरी पद्धति से 05 वीवी पैट का चयन कर उसकी पर्चियांे की गणना कर वास्तविक रिजल्ट से मिलान किया जाएगा, वीवी पैट से पर्चियां निकाल कर 25-25 पर्चियों के प्रत्याशीवार बंडल बनाए जाएंगे, तद्ोपरांत पर्चियों की गणना होगी।
उन्होंने कहा कि गणना हॉल में मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री का प्रवेश वर्जित होगा, लेकिन उम्मीदवार के रूप में निर्वाचन लड़ रहे हैं केवल वही गणना हॉल के भीतर उम्मीदवार के रूप में प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कार्मिकों के गणना संबंधी नियुक्ति आदेश तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना होगा, बिना फोटोयुक्त पहचान पत्र के प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी गणना कर्मी, गणना अभिकर्ता अन्य किसी भी अधिकारी, कर्मचारी को गणना पंडाल में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल घड़ी, ज्वलनशील सामग्री ले जाने के अनुमति नहीं है, इसलिए जहां तक संभव हो मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर न जाएं यदि कोई लेकर पहुंचा तो उसका मोबाइल गेट नंबर-01, 03 पर बने क्लॉक रूम में जमा करना होगा, चोरी-छुपे मोबाइल, इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस गणना पंडाल में लेकर मिला तो उसके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में दंडात्मक कार्यवाही होगी।
प्रशिक्षण में आचार्य टी.ई.पी. सेंटर डा. डी.के. सचान, उपायुक्त एन.आर.एल.एम. शौकत अली ने मतगणना कार्मिकों को उनके दायित्वों, कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान जिला विकास अधिकारी अजय कुमार, परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए. सत्येन्द्र कुमार भी मौजूद रहे।



